चेयरमैन/डायरेक्टर सन्देश

जय हिन्द

 

एन्टी क्राईम ब्यूरो विधिवत स्थापित भारत सरकार के भारतीय न्यास (ट्रस्ट) अधिनियम के 1882 के अंतर्गत सरकार द्वारा पंजीकृत / स्वीकृत देशसेवी/ समाजसेवी / स्वयंसेवी राष्ट्रीयस्तर (National Level) पर कार्यरत गैर सरकारी संस्था / संगठनहै! एन्टी क्राईम ब्यूरो (पंजीकृत) भ्रष्टाचार / अपराध / आतंकवाद / मानवाधिकार हनन / मानव तस्करी / बाल अपराध / महिला उत्पीड़न / शोषण आदि समस्त असामाजिक बुराइयों / गतिविधियों की निगरानी (खोज), चिन्हीकरण एवं उन्मूलन हेतु सत्य, निष्पक्ष अपनी सेवा, कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व का पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध व पूर्ण रूप से स्वतंत्र है आप माननीय देश सेवक है |


आप माननीय देश सेवक/समाज सेवक और स्वयं सेवक है | एन्टी क्राईम ब्यूरो का सदस्य बनने हेतु सर्वप्रथम आपको स्वयं भ्रष्टाचार से मुक्त होना पड़ेगा क्यूंकि ब्यूरो में किसी भी प्रकार से किसी भ्रष्टाचारी व अपराधी का प्रवेश वर्जित है स्वच्छ छवि व अपराध भ्रष्टाचार से मुक्त, भारत देश व समाज के प्रति सच्ची निष्ठा/ निःस्वार्थ सेवा भाव रखने वाले साथ ही भेदभाव जाति भेद भाव न रखने वाले शिक्षित व्यक्तियों को ही एन्टी क्राईम ब्यूरो में प्रवेश दिया जाता है या सदस्य बनाया जाता है |


1)एन्टी क्राईम ब्यूरो से जुड़ते ही मान सम्मान गरिमा एवं प्रतिष्ठा के साथ रिश्वतखोरो से स्वतः निजात |


2)देश में पग-पग फैले अपराधियों भ्रष्टाचारियो आतंकवादियों एवं रिश्वतखोरो के दमन का सुअवसर


3)अपराधियों, भ्रष्टाचारियो, आतंकवादियों के विरुद्ध बिगुल का विशेषाधिकार |


4)देश सेवा समाज सेवा करने का परम सुख प्राप्ति |


5)एक राष्ट्रीय नेटवर्क से सम्बन्ध्ता का गौरव |


6)अपराधियों, आतंकवादियों व भ्रष्टाचारियो से जन मानस को बचाने व उनकी सेवा करने की विधिवत व वैधानिक मान्यता की प्राप्ति |


7)समस्त असामाजिक बुराइयों/ गतिविधियों की निगरानी (खोज), चिन्हीकरण एवं उन्मूलन एवं उजागर की अधिमान्यता |


8) अपराधियों, भ्रष्टाचारियो आतंकवादियों एवं रिश्वतखोरो को पकड़वाने पर ब्यूरो से सम्मानित प्रशस्ति / पुरस्कृत होने के साथ-साथ शासन प्रशासन से पुरस्कृत/प्रशस्ति आदि प्राप्ति |


9)ब्यूरो के परिचय पत्र का प्रयोग करने के पात्र केवल प्रतिज्ञाबद्ध करमवीर है |


10)असहाये गरीब बेसहारा मजलूमों की निः शुल्क मदद करना धर्म और कर्त्तव्य बन जायेगा अपनी जिम्मेदारी से मुँह नहीं मोड़ सकेंगे | उनकी मदद के लिए विवाह समारोह या अन्य समारोह का त्याग करना पर सकता है|


11)आपातकाल की स्थति में देश व राष्ट्र रक्षा सेना के गौरव लिए समर्पित होना पड़ सकता है|


12)सरकार/सेना/शासन/प्रशासन की निः शुल्क मदद के लिए हर समय तैयार रहना होगा |


यदि आप भी भारत देश को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त, उत्पीड़न / शोषण मुक्त बनाने का जज़्बा और हिम्मत रखते है और देशसेवा समाजसेवा में व जुल्म अत्याचार के विरुद्ध पीड़ितों को न्याय दिलवाने में अपना अमूल्य योगदान देकर सच्ची देशभक्ति का परिचय देना चाहते है तो आपका हिर्दय से स्वागत है आप सभी का सहयोग हमारे लिए अतिआवश्यक महत्वपूर्ण है।

जुड़े हमारे साथ बने हमारा हाथ । जय हिन्द जय भारत


देश सेवक व समाजसेवक

रिजवान अली खान एडवोकेट

संस्थापक चेयरमैन/डायरेक्टर

एन्टी क्राईम ब्यूरो (रजि०) उत्तर प्रदेश भारत
प्रदेश मंत्री- एडवोकेट एसोशिएशन् उ.प्न.